क्या होती हैं ट्रांजिट रिमांड, जिसके आधार पर मेघायल पुलिस सोनम को अपने साथ ले गई
नई दिल्ली। बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर मामले में कथित आरोपी पत्नी सोनम को कोर्ट से 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है। लेकिन सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि आखिर ट्रांजिट रिमांड होता क्या है?
दरअसल जब किसी आरोपी को उस राज्य या शहर से गिरफ्तार किया जाता है, जो मूल केस दर्ज होने वाले स्थान से अलग होता है, तब वहां की स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेना जरूरी होता है। इसका मकसद होता है कि अदालत की अनुमति से आरोपी को असली केस वाले राज्य में ले जाना। उदाहरण के तौर पर, अगर केस दिल्ली में दर्ज है लेकिन आरोपी को मुंबई में पकड़ा गया है, तब मुंबई की अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपी को दिल्ली लाया जा सकता है।
72 घंटे यानी तीन दिन की रिमांड का मतलब है कि पुलिस को इतना समय दिया गया है कि वह आरोपी को संबंधित राज्य की अदालत तक ले जाए। इस दौरान पुलिस को आरोपी की सुरक्षा, मेडिकल जांच और अन्य कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है।
“विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर भाजपा का विजय उत्सव, सीएम मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई”
Narendra Modi बोले – बंगाल में खिला कमल, कार्यकर्ताओं को दी जीत की बधाई
ऑफिस दस्तावेजों को लेकर कड़ा आदेश, उल्लंघन पर कार्रवाई तय
दाऊद का करीबी सलीम डोला गिरफ्तार, मेफेड्रोन तस्करी की साजिश नाकाम
असम में NDA की बड़ी जीत, हिमंत सरमा ने दिखाया विक्ट्री साइन
रेलवे की बड़ी कार्रवाई, भोपाल मंडल में 63 हजार से ज्यादा मामले दर्ज
भाजपा कार्यालय में उत्सव, सांसद ने खुद बनाकर कार्यकर्ताओं को खिलाई झालमुड़ी
अफवाह से फैली सनसनी: विजय के हारने की खबर पर फैन ने किया आत्मघाती कदम
जापान में भीषण आग पर 11 दिन बाद काबू, राहत की सांस
असम में BJP की आंधी, तमिलनाडु में TVK का धमाका, बंगाल में ‘खेला’