हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: सोशल मीडिया पर मैसेज भेजते समय रहें सतर्क
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि व्हाट्सअप किसी विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने वाले मैसेज भेजना अब अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा कोई भी संदेश जो धर्म के आधार पर घृणा दुश्मनी या दुर्भावना फैलाता हो, वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 दो के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल अफाक अहमद नाम के शख्स ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शख्स पर WhatsApp पर कई लोगों को भड़काऊ मैसेज भेजने का आरोप है।
‘3 इडियट्स’ के पार्ट 2 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ी, आमिर ने दिया बड़ा बयान
‘सिक्किम पूर्वी भारत का स्वर्ग’, पीएम मोदी ने 50वें स्थापना दिवस पर दी ₹4000 करोड़ की सौगात
Salim Dola भारत लाया गया, दिल्ली में पूछताछ जारी
दूसरी प्रेग्नेंसी के बाद दीपिका-रणवीर की पहली झलक, फैंस हुए एक्साइटेड
किसान मोर्चा में नई जिम्मेदारियां, Madhya Pradesh में 10 जिला अध्यक्षों की घोषणा
Bharat Kapoor का निधन, 80 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत
Gujarat में सपा की एंट्री, निकाय चुनाव में बड़ी जीत
Narendra Modi गंगटोक में युवाओं के साथ खेले फुटबॉल, विकास योजनाओं से पहले खास अंदाज