बड़ा नियम लागू: बिना HSRP वाली गाड़ियों का अब नहीं बनेगा PUC, लगेगा जुर्माना
लखनऊ | जिन वाहन स्वामियों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाई है अब उनकी गाड़ियों को प्रदूषण प्रमाण पत्र बुधवार से नहीं बनेगा। यह तभी बनेगा जब वह 10 हजार रुपये जुर्माना भरेंगे। यह परेशानी उनके सामने आएगी जिनकी गाड़ियां अप्रैल 2019 से पहले की हैं और प्रदेश में ऐसी गाड़ियों की तादाद दो करोड़ से अधिक है।जिन गाड़ियों पर एचएसआरपी नहीं लगी है। उनको परिवहन विभाग की ओर से पत्र जारी प्लेट लगवाने की चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि एक अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों पर अनिवार्य रूप नई से नंबर प्लेट लगकर आ रही है। ऐसे में इसके पहले के वाहनों पर इसे लगाया जाना है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब ऐसे लोगों पर सख्ती की जाएगी। ऐसे में अब जुर्माना भरने के बाद ही वाहन स्वामी अपनी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे और एचएसआरपी के लिए आवेदन कर पाएंगे।
बंगाल चुनाव के बीच ED का एक्शन, कई ठिकानों पर छापेमारी
AAP ने खटखटाया राज्यसभा सभापति का दरवाजा, 7 सांसदों की सदस्यता पर सवाल
एमपी में 2025 बैच के IAS अधिकारियों की पोस्टिंग, प्रशासन को मिले नए चेहरे
किसानों के लिए खुशखबरी, 9 मई तक कर सकेंगे स्लॉट बुकिंग, खरीदी जारी
हीटवेव का कहर जारी, 10 राज्यों में अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
मध्य प्रदेश में 'सूर्यदेव' के तेवर तल्ख: 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 22 जिलों में 'लू' का अलर्ट