फसल बीमा रथ को जिला पंचायत सीईओ ने दिखाई हरी झंडी
बिलासपुर । कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर अजय अग्रवाल के द्वारा रबी फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर जिला के चारों विकासखण्डों में प्रचार-प्रसार हेतु रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम बिलासपुर सुभाष राज, उप संचालक कृषि पी. डी. हथेश्वर, बीमा कम्पनी के जिला प्रभारी अवनिन्द्र सिंह, तहसीलदार अतुल वैष्णव, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के अधिकारी/कर्मचारी तथा किसान उपस्थित थे। उपस्थित किसानों को सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत हेलमेट प्रदाय किया गया।
रबी सीजन के लिए 31 तक होगा फसल बीमा
फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथ 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। योजना में गेहूं सिंचित एवं असिंचित, चना, अलसी, सरसों इत्यादि फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को विपरीत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टी आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार रथ का शुभारंभ किया गया है। जो ऋणी कृषक इस योजना में शामिल नही होना चाहते उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी विकल्प चयन (आउटपुट) प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रबी के लिए 24 दिसंबर 2023 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा चालू मौसम के लिए स्वीकृत, नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा। साथ ही कृषको को अपना आधार रबी के लिए अंतिम तिथि में अथवा उससे पूर्व अपडेट कराना होगा।
अऋणी किसान को देने होंगे दस्तावेज
फसल लगाने वाले सभी अरिणी किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउन्ट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक के पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रणाम पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानो के लिए फसल साझा कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
बीमा के लिए प्रीमियम राशि निर्धारित
गेहूं सिंचित हेतु बीमत राशि (प्रति हेक्टेयर) 26 हजार रूपए, प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर 1.50 प्रतिशत की दर से 390 रूपए है। गेहूं असिंचित हेतु बीमित राशि 23 हजार रूपए प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर 1.50 प्रतिशत की दर से 345 रूपए है। चना बीमित राशि 31 हजार रूपए प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर 1.50 प्रतिशत की दर से 465 रूपए है। अलसी बीमित राशि 18 हजार रूपए प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर 1.50 प्रतिशत की दर से 270 रूपए है। एवं सरसों हेतु बीमित राशि 21 हजार रूपए प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर 1.50 प्रतिशत की दर से 315 रूपए है। कृषकों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि 24 दिसंबर 2023 के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज कृषि कार्यालय एवं संबंधित बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य है।