हाईकोर्ट के आदेश पर दी गई अनूठी सजा
पहले और चौथे मंगलवार को थाने आकर तिरंगे को 21 बार सलामी देगा 


भोपाल। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने के आरोपी फैजल उर्फ फैजान ने मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। फैजान, जो पेशे से पंचर जोड़ने का काम करता है, सुबह ठीक 10 बजे थाने पहुंचा। पुलिस द्वारा कागजी औपचारिकताओं के बाद तिरंगे को सलामी देने की प्रक्रिया पूरी की गई।


मप्र हाईकोर्ट ने फैजान को सशर्त जमानत दी थी, जिसमें यह निर्देश था कि वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने आकर तिरंगे को 21 बार सलामी देगा और भारत माता की जय का नारा लगाएगा। फैजान ने आज थाने पहुंचकर पहली बार इस आदेश का पालन किया।


विगत 17 मई को मंडीदीप में रहने वाले फैजान ने पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के खिलाफ नारेबाजी की थी। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। फैजान पर यह भी आरोप है कि उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने की कोशिश की थी।


इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने फैजान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने मप्र हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता ने फैजान के खिलाफ 14 आपराधिक मामलों की जानकारी दी और तर्क दिया कि जिस देश में फैजान पैदा हुआ और बड़ा हुआ, उसी के खिलाफ उसने नारे लगाए, जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है।


इसके बाद न्यायमूर्ति डी के पालीवाल ने उसे सशर्त जमानत दी, जिसमें उसे तिरंगे को सलामी देने और भारत माता की जय के नारे लगाने की अनूठी सजा सुनाई। कोर्ट का उद्देश्य आरोपी में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना उत्पन्न करना था।