आईबीबीआई ने समाधान प्रक्रिया सुव्यवस्थित, पारदर्शी बनाने मानदंडों में संशोधन किया
नई दिल्ली । भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया मानदंडों में संशोधन किया है। इसमें समाधान के दौर से गुजर रही प्रत्येक रियल एस्टेट परियोजना के लिए अलग-अलग खाते रखना अनिवार्य बनाना शामिल है। इसके अलावा कर्जदाताओं की समिति समाधान योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन कर सकेगी। इन संशोधनों का मकसद समाधान प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। संशोधित मानदंडों के अनुसार पारदर्शिता बढ़ाने और मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर विवाद को कम करने के लिए सीओसी (कर्जदाताओं की समिति) के सदस्यों को मूल्यांकन पद्धति समझाने का प्रावधान है। आईबीबीआई ने यह भी कहा कि प्रक्रिया में सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उचित मूल्य को सूचना ज्ञापन का हिस्सा बनाया जा सकता है। सीओसी को ऐसी जानकारी साझा न करने का निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता होगी, जहां इस तरह का खुलासा समाधान के लिए फायदेमंद नहीं है। नियामक ने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में सीओसी प्रत्येक परियोजना के लिए अलग समाधान योजना मांग सकती है।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (13 मार्च 2026)
सरकार का बयान- घबराहट के कारण बढ़ी सिलेंडर बुकिंग
सरसों की खरीदी के लिये भावांतर भुगतान योजना को मिली केन्द्र से स्वीकृति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
जनजातीय अंचल के विकास में खेत और किसान की अच्छी सेहत जरूरी : राज्यपाल पटेल
बेहतर समन्वय से केन्द्र सरकार के मंत्रालयों से मिल रहा है पूरा सहयोग : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
LPG संकट के बीच सिलेंडर छोड़ इंडक्शन पर शिफ्ट हुआ सागर गैरें
एमपी में राज्यसभा की एक सीट पर सस्पेंस, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर
बिहार चुनाव: बीजेपी के बटुए से निकले 146.71 करोड़, सबसे ज्यादा 89 विधायक जीते
हरदीप पुरी ने लोकसभा में कहा—भारत में गैस-तेल की कोई कमी नहीं