सेबी ने अवैध फिनफ्लुएंसर के साथ लेन-देन पर लगाई रोक: पंजीकृत व्यक्तियों के लिए कम जोखिम
बाजार नियामक सेबी ने गैर-पंजीकृत फिनफ्लुएंसर को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब सेबी के किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का इस तरह के अवैध फिनफ्लुएंसर के साथ कोई लेनदेन नहीं होगा। सेबी बोर्ड ने पिछले माह प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
सेबी ने शुक्रवार को जारी तीन अलग अधिसूचनाओं में कहा, सेबी की ओर से विनियमित व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों के एजेंट का ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सलाह देता है या रिटर्न का स्पष्ट दावा करता है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां, रिसर्च एनालिस्ट, पंजीकृत निवेश सलाहकार और स्टॉक ब्रोकर फिनफ्लुएंसर के साथ साझेदारी न करें।
46 ब्रोकरों के लाइसेंस रद्द
सेबी ने 46 ब्रोकरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें 7 कमोडिटी और 39 स्टॉक ब्रोकर हैं। यह सभी पंजीकरण की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा 22 डिपॉजिटरी भागीदारों के भी पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। प्रमुख स्टॉक ब्रोकरों में रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट, विनीत सिक्योरिटीज, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज, वेलइंडिया सिक्योरिटीज, अंबर सोल्यूशंस, आर्केडिया शेयर सहित अन्य ब्रोकर हैं।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (16 मार्च 2026)
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित हुईं निशि श्रीवास
गढ़फुलझर नानकसागर में होला मोहल्ला कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
छोटी बचत से बड़ा कदम, महतारी वंदन योजना से शुरू हुआ अपना व्यवसाय
मुख्यमंत्री डॉ. यादव 16 मार्च को अभिमुखीकरण कार्यक्रम में होंगे शामिल
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बदली जयराम देवांगन की किस्मत
महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास और स्वावलंबन का नया सवेरा
सपनों को उड़ान देने जरूरत होती है साहस और संकल्प की
इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बनेंगे “गीता भवन” : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
संस्कृति और परंपराओं का उल्लास आने वाली पीढ़ी को समझाएगा उनका महत्व : उप मुख्यमंत्री शुक्ल